View Details << Back

सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करने की शर्त पर जमानत
सुप्रीमकोर्ट ने केंद्र-यूपी सरकार से मांगा जवाब

नयी दिल्ली, 10 जुलाई : क्या जमानत देते वक्त कोर्ट आरोपी को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से रोक सकता है? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस भेजा है। दरअसल, ट्रायल कोर्ट के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अमरोहा से कांग्रेस नेता सचिन चौधरी को जमानत सिर्फ इस शर्त पर दी गई है कि वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेगा। कोर्ट ने सवाल किया है कि क्या इस तरह के प्रतिबंध तब लगाए जा सकते हैं जब अपराध का सोशल मीडिया पहुंच से कोई लेना-देना न हो? सचिन ने लॉकडाउन में बिना इजाजत के प्रेस कांफ्रेंस की थी जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त रखी कि वह फिलहाल सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस (CJI) एसए बोबडे ने कहा कि हमें नहीं लगता कि यह बहुत बुरा है कि अगर सोशल मीडिया के ज़रिए कोई व्यक्ति परेशानी पैदा करता है तो अदालत यह क्यों नहीं कह सकती कि आप उसका प्रयोग न करें? वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा कि उसके क्लाइंट के खिलाफ सोशल मीडिया के इस्तेमाल से संबंधित कोई आरोप नहीं है।

   
  
  ਮਨੋਰੰਜਨ


  LATEST UPDATES











  Advertisements